सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सीएए के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने सीएए कानून पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को आईयूएमएल की याचिका पर सुनवाई करेगा। आईयूएमएल ने याचिका में कहा है कि सीएए कानून असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। आईयूएमएल का दावा है कि सीएए कानून के प्रावधान मनमाने हैं और सिर्फ धार्मिक पहचान के आधार पर एक वर्ग को अनुचित लाभ देते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। आईयूएमएल ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा है कि अगर कानून के मुताबिक किसी को नागरिकता दे दी गई तो फिर इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।
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